
छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी, 29 सितंबर को होगा मतदान
23 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, दोपहर बाद होगी मतगणना और परिणाम की घोषणा
भास्कर इंडिया लाइव
डोईवाला चमन लाल।
शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर मंगलवार शाम चार बजे निर्वाचन अधिसूचना जारी कर दी गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज पांडे ने बताया कि छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। सह-सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।
23 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 23 सितंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री होगी,
24 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।
26 सितंबर को नामांकन वापसी, नामांकन पत्रों की जांच तथा वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
29 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी।
मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे और निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी।
आचार संहिता उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई
महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डीपी भट्ट ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर निर्वाचन समिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर नामांकन निरस्त करने का अधिकार रहेगा।
चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की सिफारिशों के साथ-साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रसंघ संबंधी नियमों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज पांडे ने बताया कि मतदान के दौरान महाविद्यालय परिसर में केवल वैध परिचय पत्र वाले छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
मतदान शुरू होने से 24 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक महाविद्यालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर नामांकन निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।
प्रत्याशियों के लिए तय हैं कई नियम
निर्वाचन नियमों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशी की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महाविद्यालय अथवा न्यायालय द्वारा दंडित छात्र-छात्रा चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।
प्रत्याशी के पिछले वर्ष की परीक्षा में कोई शैक्षणिक अवशेष नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्याशी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
पोस्टर-पंपलेट और जुलूस पर रोक
चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, पंपलेट अथवा अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। प्रत्याशी केवल हस्तनिर्मित प्रचार सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे। महाविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर जुलूस, जनसभा और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वाहनों अथवा पशुओं के माध्यम से भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी खर्च किए जाने पर प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है।
छह पदों पर होगा मनोनयन
छात्रसंघ कार्यकारिणी के छह अन्य पद महाविद्यालय स्तर पर मनोनयन के आधार पर भरे जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों से लिंगदोह समिति की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रसंघ संविधान का पालन करने संबंधी अनुबंध पत्र लिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नामांकन अथवा निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है।
वहीं, किसी पद पर दो प्रत्याशियों के समान मत होने की स्थिति में टॉस तथा दो से अधिक प्रत्याशियों के समान मत होने पर लॉटरी के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा।
इस प्रकार महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर निर्वाचन छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी, 29 सितंबर को होगा मतदान।
23 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, दोपहर बाद होगी मतगणना और परिणाम की घोषणा
इस प्रकार महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।



