
मानक से कम गैस मिलने पर 11 सिलेंडर बिक्री से प्रतिबंधित
भास्कर इंडिया लाइव
डोईवाला। विधिक माप विज्ञान विभाग की ऋषिकेश टीम ने बुधवार को डोईवाला क्षेत्र के जौलीग्रांट और रानीपोखरी में गैस डिलीवरी वाहनों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कुल 11 एलपीजी सिलेंडरों में निर्धारित मानक से कम गैस पाई गई। विभागीय टीम ने सभी सिलेंडरों को साक्ष्य के तौर पर संबंधित गैस गोदामों के सुपुर्द करते हुए मामले के निस्तारण तक उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है।
वरिष्ठ निरीक्षक जगदीश उनियाल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डोईवाला क्षेत्र में संचालित तीन गैस एजेंसियों के डिलीवरी वाहनों की जांच की गई। जौलीग्रांट क्षेत्र में इंडियन गैस और भारत गैस के डिलीवरी वाहनों की जांच के दौरान पांच-पांच सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस मिली। वहीं, रानीपोखरी में भी एक सिलेंडर में मानक से कम गैस पाई गई। जांच में कुछ सिलेंडरों में करीब 200 ग्राम से लेकर पांच किलोग्राम तक गैस कम मिली।
उन्होंने बताया कि निर्धारित मात्रा से कम गैस की बिक्री विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है। मामले में संबंधित गैस एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ निरीक्षक ने बताया कि गैस सिलेंडरों में कम मात्रा में गैस मिलने की लगातार शिकायतें एवं सूचनाएं विभाग को प्राप्त हो रही थीं। इसी के मद्देनजर यह औचक कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी गैस डिलीवरी वाहनों और सिलेंडरों की नियमित रूप से औचक जांच जारी रहेगी।
जांच टीम में निरीक्षक प्रदीप रावत, प्रदीप रतूड़ी सहित विभागीय कर्मचारी शामिल रहे।



